कानपुर जिले में किशोरी से छेड़छाड़ मामले में 21 दिन में सजा सुना दी गई।

  • कानपुर जिले में किशोरी से छेड़छाड़ मामले में 21 दिन में सजा सुना दी गई। न्यायाधीश ने अभियुक्त को तीन साल की कैद दी। इस मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के नौ दिन के भीतर पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी थी।


विशेष न्यायालय (पॉक्सो) के न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की जिरह के बाद राजेश कुमार को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) गंगा प्रसाद यादव के मुताबिक 11 वर्षीय किशोरी घर पर अकेली थी। युवक राजेश अकेला पाकर बहाने के अपने घर ले गया, और अश्लील हरकतें कीं। डर के मारे पीड़िता उसके चंगुल से बचकर भाग आई। पूछने पर उसने माता-पिता से घटना बयां की। पिता ने 24 नवंबर को थाने में तहरीर दी, जिसके आधार पर पुलिस ने छानबीन की। दो दिन बाद किशोरी का मेडिकल परीक्षण कराया। पुलिस ने पांच दिन में आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। 2 दिसंबर को आरोप तय हुए और अभियोजन और पीड़ित पक्ष के बयान, जिरह, बहस के बाद 21 दिन में कोर्ट ने फैसला सुना दिया। जज ने आदेश में कहा कि यह घिनौना कृत्य है। अभियुक्त पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया, जो पीड़िता को दी जाएगी।
 


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