सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया है कि योग्य शिक्षामित्रों की भर्ती प्रक्रिया छह माह में पूरी की जाए

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया है कि योग्य शिक्षामित्रों की भर्ती प्रक्रिया छह माह में पूरी की जाए। कोर्ट ने यह आदेश शिक्षा मित्रों की अर्जियों पर दिया है। उनका आरोप था कि भर्ती नहीं की जा रही है।


यह जस्टिस यूयू ललित की 3 सदस्यीय पीठ का फैसला है। पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को बची हुई सीटों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा है। पीठ ने राज्य सरकार को 6 हफ्ते में भर्ती प्रक्रिया शुरू कर के 6 महीने पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने आ आदेश दिया।                                  सुप्रीम कोर्ट ने 4 साल के अनुभव वाले शिक्षामित्रों को 1% वेटेज देने पर विचार करने का सुझाव भी दिया है। दूरस्थ बीटीसी शिक्षा मित्र संघ के अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि कोर्ट से शिक्षा मित्रों को पूरी उम्मीद थी कि पक्ष में आदेश आएगा, परन्तु ऐसा नही हुआ। संघ यूपी सरकार से मिल कर शिक्षा मित्रो के भविष्य सुरक्षित करने का आग्रह करेगा।


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