नई दिल्ली, जागरण संवाददाता/एएनआइ। निर्भया के चारों दोषियों को अलग-अलग फांसी देने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। निर्भया के दोषियों की फांसी पर रोक के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा दायर याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने ठुकरा दिया। न्यायमूर्ति सुरेश कैट की पीठ ने निचली अदालत के फैसले को रद करने से इन्कार करते हुए कहा कि दोषियों को फांसी अलग-अलग देने के बजाय एक साथ ही दी जाएगी। पीठ ने सभी दोषियों को निर्देश दिया कि वे एक सप्ताह के अंदर सभी कानूनी उपाय पूरे करें। पीठ ने कहा कि इस समयावधि के बाद प्राधिकारी कानून के हिसाब से कार्रवाई कर सकते हैं।
पीठ ने कहा कि निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक यह मामला एक समान आदेश से तय हुआ है। ऐसे में पीठ इस विचार से सहमत है कि सभी दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट एक साथ जारी होना चाहिए, न कि अलग-अलग। पीठ ने कहा कि निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने का कोई उचित आधार नहीं है।